
संतोष श्रीवास्तव/News27Dsr
झारखंड: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय शंकर महाराज की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वही 10 ,10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. इस मामले में हरिहरगंज थाना के शिकारपुर निवासी रिंकू देवी ने अपने पति रंजीत साव के हत्या करने को ले हरिहरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जो हरिहरगंज थाना कांड संख्या 75 सन 2016 तिथि 2 अक्टूबर 2016 को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149 ,302/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था. इस केस के वादिनी के पति रंजीत साह को घर में घुसकर अभियुक्तों द्वारा गाली गलौज किया गया व लाठी व टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए हरिहरगंज के शिकारपुर निवासी मदन साव,महावीर साव, रीना देवी व बुधन साव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.